
नैनीताल: युवती की शिकायत पर बिजनौर के चार लोगों पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज
नैनीताल की एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, युवती ने आरोप लगाया है कि बिजनौर जिले की धामपुर तहसील निवासी पीयूष श्रीवास्तव ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धोखाधड़ी कर उसका शोषण किया। युवती का यह भी आरोप है कि आरोपी और उसके परिजनों ने उससे जबरन वसूली की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
कोतवाल हरपाल सिंह ने बताया कि मामला करीब दो वर्ष पुराना है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने पीयूष श्रीवास्तव, उसके पिता गिरीश श्रीवास्तव, मां साधना श्रीवास्तव और वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें IPC की धारा 376 (दुष्कर्म), 420 (धोखाधड़ी), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) तथा BNS की धारा 308(2) शामिल हैं।
पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।









