उत्तराखंड पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट की रोक हटाने को लेकर राज्य सरकार की अर्ज़ी पर आज होगी अहम सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। मंगलवार को मामले का मेंशन किए जाने के बाद मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करने का निर्णय लिया है। पहले यह सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित थी।

क्या है मामला?

बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल समेत कई अन्य लोगों ने याचिका दायर कर सरकार के 9 जून को जारी नए आरक्षण नियम को चुनौती दी है। इसके तहत सरकार ने अब तक लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित कर नए सिरे से रोटेशन लागू करने का आदेश दिया था।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि:

कुछ सीटें लगातार आरक्षित रखी जा रही हैं, जिससे सामान्य वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं।

वहीं कई इलाकों में वर्षों से आरक्षण लागू नहीं हुआ, जबकि वहां आरक्षित वर्ग की जनसंख्या बराबर या अधिक है।

सरकार की दलील:

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि:

9 जून को बनाई गई नई आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को जारी कर दिया गया था।

तकनीकी कारणों से यह नोटिफिकेशन पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जा सका था।

अब यह गजट नोटिफिकेशन कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है।

क्या होगा आगे?

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़ी 15 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई भी इसी खंडपीठ द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

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