
उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
CNG को राहत, हाइब्रिड वाहनों की छूट खत्म; ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें परिवहन, सहकारिता, स्वास्थ्य, कार्मिक और शहरी विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों में सबसे बड़ा बदलाव परिवहन क्षेत्र में सामने आया है। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है।
अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए सात मिशन निर्धारित किए गए हैं। वहीं, उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
नई EV पॉलिसी की तैयारी
कैबिनेट ने विभिन्न राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और परिवहन व्यवस्था को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने पर रहेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े फैसले
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी देने के साथ ही औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी हरी झंडी दी गई है। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और दवाओं, सर्जिकल सामग्री तथा रसायनों की खरीद करेगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। वहीं, अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
बस्ती के लोगों को बड़ी राहत
रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार स्वयं वहन करेगी। इस फैसले से संबंधित लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी।
- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय।
- कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और निकटवर्ती जिलों में भेजे जाने का फैसला।
- शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी।
- कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी।
- उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत संबंधित प्रस्तावों पर भी निर्णय।
कैबिनेट के इन फैसलों को आगामी समय में परिवहन, स्वास्थ्य, सहकारिता और शहरी विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है।









