रामनगर भीड़ हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त: भाजपा नेता मदन जोशी पर दंगा भड़काने का आरोप, पुलिस से 7 दिन में रिपोर्ट तलब

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर में ड्राइवर नासिर की पिटाई मामले में दंगा भड़काने की कथित साजिश के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नैनीताल पुलिस को सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

यह मामला 23 अक्टूबर को रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में हुई भीड़ हिंसा से जुड़ा है, जिसमें ड्राइवर नासिर की पिटाई की गई थी। घटना के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

अदालत में नूरजहां की ओर से अधिवक्ता मृणाल कंवर ने बताया कि भाजपा नेता मदन जोशी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और लाइव वीडियो साझा कर धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश की और अपने कृत्य को सही ठहराया।

हाईकोर्ट ने इस पर रामनगर पुलिस को निर्देश दिए कि मदन जोशी और उनके समर्थक किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट न करें और पहले से की गई सभी विवादित पोस्ट को फेसबुक से तत्काल हटवाया जाए।

पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि छोई में वाहन से ले जाया जा रहा मांस भैंस का मांस था, जिसके लिए बरेली के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट मौजूद था।

हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि कार्रवाई करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के “तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार” मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करे और किसी भी राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र रहकर निष्पक्ष जांच करे।

अदालत ने साफ कहा कि सात दिन के भीतर नैनीताल पुलिस को पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।

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