
गाड़ी चलाते समय जरूर फॉलो करे ये 10 नियम , वरना पड़ेगा महंगा
(NEW TRAFFIC RULES) परिवहन विभाग ने बीती नौ जनवरी को हुई आरटीए की बैठक में करीब 10 मुद्दों पर सहमति दी थी, जिसके बाद बीती 2 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर एक महीने बाद इन नए नियमों को लागू किए जाने की बात कही थी। 2 मार्च को एक महीना बीतने पर परिवहन विभाग के 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे हल्द्वानी संभाग में पंजीकृत टैक्सी-मैक्स वाहनों को अब अपना लगेज कैरियर बदलना होगा। मार्च की शुरुआत के साथ परिवहन विभाग के नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूल बस, टैक्सी, मैक्स, ऑटो और मालवाहक वाहनों को नए नियमों के तहत चलना होगा। ऐसा न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वहीं कुमाऊं संभाग के पर्वतीय क्षेत्र में अब मालवाहक वाहन 90 क्विंटल के बजाय आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे।
16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम
आरटीए की बैठक में हल्द्वानी संभाग में चल रहे ऑटो के लिए 16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम लागू किया है। अब ऑटो नैनीताल रोड पर भुजियाघाट तो रामनगर में गर्जिया मंदिर तक नहीं जाएंगे। इसके साथ ही परमिट के अनुसार शहर के केंद्र से नगर निगम, नगर पालिका सीमा के बाहर ऑटो का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रुद्रपुर से किच्छा या गदरपुर के बीच चल रहे ऑटो भी अब नहीं चलाए जा सकेंगे।
स्कूल बसों की होगी जांच, लगेंगे सीसीटीवी कमरे
स्कूलों को अब स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। संचालन के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजर को नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही चालक और परिचालक का भी सत्यापन करवाना होगा। वहीं स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बीएस-5 और बीएस 6-बसों की इलेक्टि्रक वायरिंग की हर साल जांच करवानी होगी।
पर्यटकों के लिए सफारी की सुविधा
कॉर्बेट पार्क की सीमा से बाहर पवलगढ़ और सीतावनी में हर साल सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। मगर यहां सफारी सुविधा नहीं थी। आरटीए बैठक में परिवहन विभाग ने पवलगढ़ और सीतावनी के लिए भी परमिट जारी करने का फैसला लिया था। इससे पर्यटक सीजन में दोनों जगह के लिए सफारी शुरू हो जाएगी। आरटीए में मंजूर किए गए नियम मार्च के प्रथम सप्ताह से लागू हो जाएंगे। टैक्सियों में लगेज कैरियर की छूट दी गई, जिसके लिए परिवहन विभाग के प्रारुप तैयार करवाया गया है। साथ ही स्कूल बसों के परमिट नियम सहित अन्य नियम भी लागू होंगे।
टैक्स में छूट का स्तर
टैक्स छूट के लिए तीन स्तर बनाए गए हैं। जितना पुराना वाहन होगा टैक्स और पेनाल्टी में छूट भी उसी के अनुसार मिलेगी। 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी, जबकि 2008 के बाद रजिस्टर्ड वाहन के टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल सकेगी।
