
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एस बी आई को दिया झटका, जल्द देना होगा सारा डेटा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक को झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जनवरी की मोहलत मांगी थी, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच उसकी याचिका की सुनवाई करते हुए 12 मार्च यानी कल शाम तक इन बॉन्ड्स की सारी जानकारी चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया।
एसबीआई की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पांच जजों की बेंच ने सोमवार को सुनवाई की। इस मामले एसबीआई की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, उसे कोड किया गया है। उसे डिकोड करने में समय लगेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कई गंभीर सवाल किए।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई बैंक से कई सख्त सवाल पूछे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने साल्वे से पूछा, हमारे आदेश के 26 दिनों के बाद से आपने क्या किया, इसकी जानकारी आपको अपनी याचिका में देनी चाहिए था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा यह बेहद गंभीर मामला है। यह संविधान पीठ का आदेश है। आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना होगा। आपको चुनाव आयोग के साथ जानकारी साझा करनी होगी। हमने अपने फैसले के तहत एक सीधी जानकारी देने के लिए कहा था, एसबीआई को इसका पालन करना चाहिए।
