
अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास, अदालत का ऐतिहासिक निर्णय
कोटद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय का इंतजार कर रहे पूरे देश को आज राहत मिली, जब कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को कठोर सजाएं सुनाईं। न्यायालय ने इस जघन्य अपराध में संलिप्तता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया और दोषियों को विभिन्न धाराओं में दंडित किया।
🔹 अदालत द्वारा सुनाई गई सजाएं इस प्रकार हैं:
✅ मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को:
धारा 302 (हत्या): कठोर आजीवन कारावास + ₹50,000 जुर्माना
धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना): 5 वर्ष का कठोर कारावास + ₹10,000 जुर्माना
धारा 354A (यौन उत्पीड़न): 2 वर्ष का कठोर कारावास + ₹10,000 जुर्माना
धारा 3(1)(d), ITPA (अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम): 5 वर्ष का कठोर कारावास + ₹2,000 जुर्माना
✅ सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को:
धारा 302: कठोर आजीवन कारावास + ₹50,000 जुर्माना
धारा 201: 5 वर्ष का कठोर कारावास + ₹10,000 जुर्माना
धारा 3(1)(d), ITPA: 5 वर्ष का कठोर कारावास + ₹2,000 जुर्माना
🔸 पीड़िता के परिजनों को मिलेगा मुआवज़ा
अदालत ने अपने फैसले में मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों को ₹4 लाख का प्रतिकर (मुआवज़ा) प्रदान करने का भी आदेश दिया हैं।
🕊 न्याय की ओर एक मजबूत कदम
यह फैसला न्यायपालिका की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई गई है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की यह ऐतिहासिक पहल, समाज के लिए भी एक सख्त संदेश है कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून का शिकंजा उससे भी बड़ा होता है।
