बड़ी राहत : GST काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब – 5% और 18%

नई दिल्ली। आम आदमी और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए GST काउंसिल की 56वीं बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब GST के चार की जगह केवल दो स्लैब (5% और 18%) होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नए प्रावधान 22 सितंबर से लागू होंगे।

इस फैसले से जहां रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें सस्ती होंगी, वहीं लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है।

क्या हुआ सस्ता

दूध, रोटी, पराठा, छेना : पूरी तरह टैक्स फ्री

शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग प्रोडक्ट्स : 18% से घटकर 5%

AC, वॉशिंग मशीन, टीवी : 28% से घटकर 18%

दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट : 12%-18% से घटकर 5%

हेल्थ व जीवन बीमा : अब टैक्स फ्री

स्कूल नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, प्रैक्टिस बुक : टैक्स फ्री

क्या हुआ महंगा

बड़ी कारें, एसयूवी और लग्जरी वाहन : 28% से बढ़कर 40%

350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें : 28% से 40%

सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सिगार : 28% से 40%

कैफीनयुक्त/कार्बोनेटेड पेय : 28% से 40%

क्रिकेट मैच के टिकट : 12% से 18%

सरकार का कहना है कि इस सुधार का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर उनके इस्तेमाल को नियंत्रित करना है।

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