उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: योग नीति से लेकर गोल्डन कार्ड तक 11 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें स्वास्थ्य, योग, उद्योग, सेवा क्षेत्र, और प्रोक्योरमेंट नीति में व्यापक बदलाव शामिल है।

🔹 बैठक के प्रमुख निर्णय:

🧘‍♂️ राज्य की पहली “योग नीति” को मंजूरी

उत्तराखंड में पांच नए योग हब स्थापित होंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी दी जाएगी।

योग संस्थानों में योग शिक्षकों को 250 रुपये प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति मिलेगी।

💳 गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था

75 करोड़ रुपये का ऋण अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पतालों को भुगतान हेतु दिया जाएगा।

नवीन नीति तैयार की जाएगी, जिसके लिए हितधारकों से चर्चा होगी।

🏥 मरीजों के तीमारदारों के लिए ठहरने-खाने की सुविधा

एम्स ऋषिकेश मॉडल पर देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में सस्ती दरों पर ठहराव की व्यवस्था की जाएगी।

इसके लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और किसी संस्था के माध्यम से संचालन होगा।

💼 उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट नियमावली 2017 में संशोधन

स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर ज़ोर।

कार्यों की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई।

स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक के कार्य दिए जा सकेंगे।

MSME को टेंडर में 10% अधिक दर पर प्राथमिकता।

ई-टेंडर और ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट की व्यवस्था।

IFMS पोर्टल पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित होगा।

🏭 नई मेगा इंडस्ट्रियल नीति को मंजूरी

उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया:

लार्ज (50-200 करोड़): 10% सब्सिडी, 50 रोजगार।

अल्ट्रा लार्ज (200-500 करोड़): 15% सब्सिडी, 150 रोजगार।

मेगा (500-1000 करोड़): 20% सब्सिडी, 300 रोजगार।

अल्ट्रा मेगा (1000 करोड़ से ऊपर): 25% सब्सिडी, 500+ रोजगार।

🍃 सेवा क्षेत्र नीति 2024

जहां सेवा क्षेत्र की पूर्व मौजूदगी है, वहां सब्सिडी नहीं।

नई जगहों पर सेवा क्षेत्र शुरू करने वालों को लाभ मिलेगा।

चाय विकास बोर्ड के लिए 11 पद सृजित

चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 नए पद स्वीकृत।

⚖️ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन।

मिथाइल एल्कोहल को विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली में शामिल किया गया।

राजकीय लेखा संवर्ग की पुरानी व्यवस्था को यथावत रखने का निर्णय।

राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने पर मंजूरी।

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