हल्द्वानी: व्यावसायिक भवन कर बकाया पर नगर निगम सख्त, 31 दिसंबर के बाद छूट समाप्त

हल्द्वानी। नगर निगम के नए वार्डों में व्यावसायिक भवन कर जमा न करने वाले करदाताओं पर अब सख्ती की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर के बाद टैक्स पर मिलने वाली छूट का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कर जमा करने वाले करदाताओं को 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।

नगर निगम सीमा विस्तार के बाद जोड़े गए 27 नए वार्डों में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से मई माह से टैक्स वसूली की जा रही है। निगम द्वारा इन नए वार्डों में करीब 5,500 व्यावसायिक भवन चिह्नित किए गए हैं, लेकिन नौ महीने बीतने के बावजूद अब तक केवल लगभग 1,000 करदाताओं ने ही टैक्स जमा कराया है।

नगर निगम को अब तक इन वार्डों से सिर्फ 54 लाख रुपये की वसूली हो सकी है, जबकि कुल अनुमानित व्यावसायिक टैक्स दो करोड़ रुपये से अधिक है। अपेक्षित वसूली न होने से निगम की आय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शत-प्रतिशत व्यावसायिक टैक्स वसूली सुनिश्चित करने के लिए कर अनुभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा तक टैक्स जमा न करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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