पंचायत चुनाव आचार संहिता के बीच राहत: समय पर होगी पदोन्नति, तबादले पर रोक जारी

राज्य में पंचायत चुनावों के चलते लागू आदर्श आचार संहिता के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। चयन वर्ष 31 जुलाई तक पूरा होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सकेगी, जबकि तबादलों पर रोक जारी रहेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के दौरान केवल पदोन्नति की अनुमति है। इस अवधि में यदि पदोन्नति से संबंधित कोई प्रक्रिया जैसे डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) या आदेश जारी करने की आवश्यकता है, तो विभाग उसे पूरा कर सकते हैं। हालांकि, पदोन्नत अधिकारियों के तबादले अब आचार संहिता के समाप्त होने के बाद ही किए जाएंगे।

अधिकारियों द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा गया था। इस पर आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी दी कि जो भी पदोन्नति आवश्यक हैं, उन्हें आचार संहिता के भीतर ही निष्पादित किया जा सकता है, लेकिन तबादलों पर सख्त रोक जारी रहेगी।

आवश्यक कार्यों के लिए ही दी जा रही अनुमति

विभागों द्वारा निविदा प्रक्रिया को जारी रखने हेतु आयोग से अनुमति मांगी जा रही है। इस पर आयोग ने निर्देश दिया है कि केवल आपातकालीन या अत्यंत आवश्यक कार्यों को ही अनुमति दी जाएगी। जो कार्य चुनाव के बाद भी किए जा सकते हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, प्रतिदिन औसतन तीन अनुमतियां मंजूर और तीन आवेदन रद्द किए जा रहे हैं।

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