
नैनीताल अंधेरे की कगार पर: नगर पालिका और ऊर्जा निगम के बीच बकाया विवाद गहराया
नैनीताल। नगर पालिका और ऊर्जा निगम के बीच बिजली बिलों और भूमि किराए को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऊर्जा निगम ने पालिका को करीब 4 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिल 8 जून तक जमा करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्धारित तिथि तक कोई भुगतान नहीं हुआ। अब शहर की स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन कभी भी काटा जा सकता है, जिससे नैनीताल एक बार फिर अंधेरे में डूब सकता है।
⚡ पालिका का पलटवार: “किराया पहले दो, फिर बात करो”
नगर पालिका का कहना है कि ऊर्जा निगम ने वर्षों से पालिका की भूमि पर बिना किराया दिए ट्रांसफॉर्मर और भवन बना रखे हैं, जिसका कुल बकाया 25.20 करोड़ रुपये है। पालिका का तर्क है कि या तो निगम यह किराया चुकाए या फिर बकाया बिजली बिलों से समायोजित किया जाए।
पालिका ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काटा गया और कोई अप्रिय घटना घटी, तो पूर्ण जिम्मेदारी ऊर्जा निगम की होगी।
🔌 पुराना इतिहास: पहले भी डूब चुका है नैनीताल अंधेरे में
यह पहला मौका नहीं है जब ऐसा विवाद सामने आया है। पूर्व में भी बकाया भुगतान न होने पर ऊर्जा निगम ने स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन काट दिया था, जिससे शहर दो दिनों तक अंधेरे में डूबा रहा। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बैठक हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि पालिका बकाया बिलों का भुगतान किस्तों में करेगी और मौजूदा बिलों का समय से भुगतान करेगी। लेकिन पालिका ने इस व्यवस्था का पालन नहीं किया।
⚖️ ऊर्जा निगम का पक्ष: “इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमें किराया देने से मुक्त करता है”
पालिका के किराए के दावे पर ऊर्जा निगम का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत खंभों और ट्रांसफार्मरों पर कोई किराया देनदारी नहीं बनती। उनका कहना है कि मामला निचली अदालत में विचाराधीन है और कानूनी निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।
🏙️ विशेष स्थिति: “पालिका की भूमि, इसलिए नियम लागू नहीं”
पालिका का तर्क है कि नैनीताल और मसूरी जैसे नगरों की अपनी पालिका भूमि होती है, जिस पर केंद्रीय एक्ट की सीमाएं पूर्ण रूप से लागू नहीं होतीं। इसलिए ऊर्जा निगम को किराया देना ही होगा।
📌 फिलहाल स्थिति:
रविवार को कार्यालय बंद होने के कारण स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन नहीं काटा गया। अब इस मामले पर अंतिम निर्णय सोमवार को लिया जाएगा। यदि समाधान नहीं निकला, तो नैनीताल एक बार फिर अंधेरे में डूब सकता है।
