
कांवड़ यात्रा में अब मिलेगा शुद्ध भोजन, नियम तोड़े तो लगेगा ₹2 लाख तक जुर्माना
कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव एवं एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में विशेष निगरानी अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
अब यात्रा मार्गों पर स्थित सभी खाद्य दुकानों, भंडारों और पंडालों में दुकानदार का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। छोटे व्यवसायियों, ठेले और फड़ वालों को भी पंजीकरण प्रमाणपत्र और फोटो पहचान पत्र लगाना अनिवार्य किया गया है।
नियमों का उल्लंघन तो लगेगा भारी जुर्माना
यदि कोई दुकानदार या संचालक इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने दी।
जनता को किया जाएगा जागरूक
सरकार सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) माध्यमों से लोगों को शुद्ध भोजन की पहचान, खाद्य सुरक्षा नियमों और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही है। इसके तहत बैनर, पोस्टर, पर्चे और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी
यदि किसी को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत है, तो वह सरकार के टोल फ्री नंबर 18001804246 पर संपर्क कर सकता है। शिकायत मिलते ही प्रशासनिक टीमें तत्काल कार्रवाई करेंगी।
