
समान नागरिकता संहिता (UCC) को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
देहरादून। समान नागरिकता संहिता (UCC) को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर दिया है। आपको बता दें कि आज बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दी। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट में कहा, हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा से पारित किया था। कहा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण और उत्तराखण्ड के मूल स्वरुप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है। इससे पहले 7 फरवरी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के विधानसभा में पारित हुई थी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने गजट भी जारी किया है। गजट में कहा गया है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित ‘समान नागरिक संहिता’, उत्तराखंड 2024 विधायक पर दिनांक 11 मार्च, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या: -03,वर्ष 2024 के रूप में सर्वे साधाराण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशति किया जाता है।
