पिता और भाई की शिकायत पर जिलाधिकारी ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस

पारिवारिक विवाद में शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए कार्रवाई

नैनीताल। पारिवारिक विवाद के चलते शस्त्र के दुरुपयोग की संभावनाओं को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह निर्णय उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों और परिजनों की शिकायतों के आधार पर लिया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि विकास किरौला पुत्र स्व. जी.एस. किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना नैनीताल का अपने पिता और सगे भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि परिवार के सदस्यों के बीच गहरा वैमनस्य बना हुआ है, जिससे भावनात्मक उत्तेजना और टकराव की प्रबल संभावना है।

लाइसेंसी के पिता और सगे भाई ने अपने जीवन को लेकर भय व्यक्त करते हुए प्रशासन से शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि और संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद स्वभावतः अत्यंत संवेदनशील होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर एवं घातक बना सकती है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह आशंका भी व्यक्त की गई कि शस्त्र का उपयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विवाद न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी प्रतिकूल होते हैं। जनहित और लोक शांति को ध्यान में रखते हुए शस्त्र लाइसेंस का बने रहना उपयुक्त नहीं पाया गया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों और संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है।

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