
टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ी, टैक्स प्रोफेशनल्स और करदाताओं को मिली राहत
रामनगर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह निर्णय देशभर के टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स बार एसोसिएशनों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संगठनों की मांग और प्रयासों के बाद लिया गया है।
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय ने बताया कि इस वर्ष आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित होने से प्रोफेशनल्स को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। इसके साथ ही कई आवश्यक फॉर्म देर से जारी हुए और विभागीय पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों ने भी कार्य प्रभावित किया।
संयुक्त सचिव मनु अग्रवाल ने कहा कि यह निर्णय करदाताओं और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए राहतभरा है। इससे कार्य गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26AS डाउनलोड करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए टैक्स संगठनों ने समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी। सीबीडीटी के इस कदम का रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन समेत पूरे देश के टैक्स संगठनों ने स्वागत किया है।