
एसएसपी नैनीताल की चेतावनी: नाबालिग को वाहन देना पड़ सकता है भारी, सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी आपकी है
नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि नाबालिग से वाहन चलवाने, शराब पीकर या तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इसी क्रम में 18 मई 2025 को लालकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक नाबालिग बालक को बाइक संख्या UK04AG-1319 बिना हेलमेट और तीन सवारी के साथ तेज व खतरनाक तरीके से चलाते हुए पकड़ा गया। बालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जांच में पता चला कि वाहन उसके भाई के नाम पंजीकृत है।
नाबालिग को वाहन चलाने देना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199ए के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अतः वाहन को सीज कर परिजन (वाहन स्वामी) के खिलाफ FIR संख्या 106/2025 दर्ज की गई।
पुलिस की अपील:
कोई भी वाहन स्वामी अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस टीम:
उ0नि0 शंकर नयाल
कानि0 आनन्दपुरी
कानि0 चन्द्रशेखर मल्होत्रा
(कोतवाली लालकुआँ)
